1. यदि कोई विद्यार्थी लम्बी अवधि तक बीमारी से पीड़ित एवं वर्ग में अनुपस्थित
रहती है तो चिकित्सक का प्रमाण-पत्रा देना आवश्यक होगा ।
2. लम्बे अवकाश के बाद विद्यालय खुलने के प्रथम दिन उपस्थित होना अनिवार्य है।
पूर्व स्वीकृति बिना अनुपस्थिति रहने पर 100 रु प्रथम दिन के लिए एवं अन्य
दिनों के लिए 10 रु की दर से शुल्क चुकाना होगा ।
3. बिना पूर्व अनुमति के यदि कोई छात्रा वर्ग में लगातार 10 दिन या उससे ज्यादा
अनुपस्थित हैं तो उसका नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा और ऐसे छात्रा का
पुनः प्रवेश प्राचार्या के स्वनिर्णय द्वारा ही होगा ।
4. वर्ग में नियमित उपस्थिति 90% आवश्यक है ।
5. अभिभावकों से आग्रह है कि किसी विशेष अवसर पर लम्बी छुट्टी लेने के पूर्व
प्रधनाध्यापिका की स्वीकृति लेना आवश्यक है ।
6. डायरी के प्रथम पेज पर अभिभावकों का हस्ताक्षर अनिवार्य है ।
7. एक बार जन्म की तिथि नामांकन रजिस्टर में दर्ज हो जाने के बाद किसी भी तरह
का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।